info@admissioncare.co.in
Welcome to our College
Affiliated By : Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University
For : Co Education
शिक्षा के द्वारा ही व्यकित में सयमशीलता ,सचरित्रता और जीवन में सुचारुता आती है| शिक्षा के कारण ही व्यकित सत्यम,शिवम सुन्दरम की खोज करता है इसका विकास भगवान बुद्ध लक्ष्मी महाविद्यालय भी सत्यम,शिवम सुन्दरम के विचार से प्रेरित होकर समाज के शैक्षिक उत्थान में अपना उत्कृष्ट योगदान कर रहा है| महाविद्यालय में बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ हो चुका है | समाज में रोजगार के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण छात्र/छात्राओ के मानसिक व चारित्रिक निर्माण के लिए आदर्शवादी गुरुजनों की समर्पित धारा सदैव तत्पर है | आप सुधीजनों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम सभी लोग अपनी सास्कृतिक विरासत को अवश्य स्थापित करेगे |
मै संस्थापक के रूप में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओ के मगलमय भविष्य की कामना करता हूँ| प्रभुआप सबके जीवन को ज्ञान के आलोक से पूरित करे|
अति आवश्यक सुचना
1.अभ्यर्थीयों को चाहियें कि इस विवरणका एवं नियमवाली को ध्यान पूर्वक पढ़कर सभी तथ्यों से अवगत हो ले और तदनुसार प्रवेश आवेदन -पत्र भरे| महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात विधार्थियों को इस विवरण पुस्तिका में उल्लिखित प्रत्येक नियम के अनुसार आचरण करना आवश्यक है
2. बी.ए. भाग एक में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा अथार्त इंटर की स्थायी मार्कशीट ही मान्य होगी ,औपबंधिक अथवा अस्थाई अंक पत्र मान्य होगा |
3. सभी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के शुल्क -काउन्टर पर जमा किये जायेगे | किसी अनधिकृत व्यकित को महाविद्यालय से सम्बन्धी कोई शुल्क न दे | अन्यथा उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा |
4. परिसर में मोबाइल का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबन्धत है | प्रयोग करते पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी |
5.परिसरके अन्दर किसी भी तरह पान ,गुटका , पानमसाला ,सिगरेट,सुर्ती का सेवन करना प्री तरह से प्रतिबन्धत है| पकड़ें जाने पर निष्काशन ,अर्थदण्ड या दोनों लगाया जा सकता है|
उपस्थित
1 महाविद्यालय की सभी कक्षाओ की परीक्षाओ के लिए शिक्षण अवधि में हुए व्याख्यानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है | विषय के अतिरिक्त प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगात्मक कार्यो में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी | कक्षा में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर छात्र \छात्रा को वार्षिक परिक्षा से वंचित किया जा सकता है |
2. इसका उत्तरदायित्व छात्र \छात्रा पर है की वह समय -समय पर अपनी उपस्थिति की पूर्ण जानकारी रखे |
नियन्ता समिति एवं अनुशासन व्यवस्था
1. महाविद्यालय में किसी शिक्षण / कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार दण्डनीय है जिसमे निष्कासन भी सम्भव है |
2. जब कक्षाए चल रही हो तब व्याख्यान कक्षों के आस - पास अनावश्यकरूप से खड़े न हो एव व्यवस्था बनाये रखे |
3. छात्राओ के कामन रूप में छात्रों का प्रवेश वर्जित है |
4. छात्र एवं छात्राओ निर्धारित साईकिल स्टेण्ड पर अपने वाहन को खड़ा करे |
5. महाविद्यालय के भवन एव सम्पत्ति को नुकसान न पहुचावे , दीवारों फर्नीचरो को लिखकर गंदा न करे |
6. अपने पठन-पाठन की पाली/ समय सारणी के अनुसार ही महाविद्यालय आवे | असमय एव अकारण महाविद्यालय परिसर में प्रवेश अनुशासहीनता माना जायेगा |
7. महाविद्यालय में प्रवेश अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए सम्बन्धित अधिकार पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाये |
8. महाविद्यालय के सभी छात्र \छात्राओ से अनुशासित , विनम्र तथा शिष्ट आचरण की अपेक्षा की जाती है | किसी प्रकार के नशा का सेवन करना वर्जित है और उसका पालन न करना गम्भीर अनुशासहीनता होगी | ऐसे विधार्थीयो के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी | महाविद्यालय से निष्कासन भी सम्भव है |
9. कक्षाओ में मोबाइल का प्रयोग वर्जित है | अत: सभी छात्र \छात्राओ से अपेक्षा की जाती है की कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मोबाइल का स्विच बंद रखे | इसका पालन न करना अनुशासनहीनता मणि जायेगी और ऐसे छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी |
10. महाविद्यालय में सुव्यवस्था शान्ति एवं अनुशासन की स्थापना हेतु अनुशासन समिति (नियन्ता मण्डल ) बनायी गयी है अच्छी व्यवस्था के लिए मुख्य नियन्ताएवं समिति सदैव तत्पर रहती है | अनुशासन समिति की बैठक माह में दो बार अवश्य होती है | अनुशासहीनता सम्बन्धी प्रत्येक विवाद इसी अनुशासन समिति द्वारा निस्तारित होता है | अनुशासन समिति के सरंक्षक प्राचार्य है | नियन्ता समिति द्वारा दी गई सूचनाओ और निर्देशों का पालन सभी विद्यार्थीयो के लिए अनिवार्य है |
11. यदि कोई छात्र \छात्रा दुर्व्यवहार करता है , उद्दण्डता करता है , अमयार्दित आचरण करता है एवं अपराध की प्रक्रति का है तो उसे निम्न रूपों में दण्डित किया जा सकता है :-
(प) चेतावनी (पप) अर्थदण्ड (पपप) आर्थिक तथा अन्य सुविधाओ से वंचित किया जाना | (पअ) सस्पेशन (निलम्बन ) तथा निष्काशन | (अ) चरित्र प्रमाण -पत्र न दिया जाना तथा चरित्र प्रमाण -पत्र पर अंकित कर देना |
निष्कासन
निष्कासन गम्भीर अपराध के लिए किया जाता है | महाविद्यालय के अध्यापको एव अधिकारियो के प्रति अविनय करने या महाविद्यालय परिसर के भीतर कोई भी अन्य प्रदशर्न ,अनुशासन का गम्भीर उल्लघंन माना जायेगा एवं इसमे भाग लेने वाले छात्र \छात्राओ को उपर्युक्त में से एक या अधिक प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है |
छात्र \छात्राओ के लिए योजनायें
महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र \छात्राओ को निशुल्क छात्रवृत्ति , आर्थिक सहायता तथा अन्य अनेक प्रकार की छात्रपयोगी सहायता प्रदान करने हेतु महाविद्यालय प्रशासन कटिबद्ध है | अत: छात्र \छात्राओ को समय -समय पर नियमो की जानकारी करते रहना चाहिए एव वांछित प्राथना -पत्र सम्बन्धित प्रमाण -पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है |
छात्रव्रत्ति
1. महाविद्यालय कार्यालय के माध्यम से छात्र \छात्राओ को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र देना आवश्यक है | निर्धारित तिथि के पशाच्त प्रार्थनापत्रों पर विचार सम्भव नही होगा | योग्य छात्र \छात्राओ छात्रवृत्ति से वंचित न रहे इसके लिए महाविद्यालय से समय समय पर सूचना प्रसारित की जायेगी | छात्र \छात्राओ को चाहिए कि वे कार्यालय से छात्रव्रत्ति अथवा आर्थिक सहायता की जानकारी स्वयं रखे |
2. अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जनजाति एव आय के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति दी जायेगी |
3. अध्ययनरत छात्र \छात्राओ में जो सवार्धिक अंक प्राप्त करेगा उसके लिए अलग से सूचना प्रसारित करके पुस्कृत किया जायेगा
4. इन सुविधाओ को प्राप्त करने वाले छात्र \छात्राओ को महाविद्यालय में अपनी शत -प्रतिशत उपस्थिति रखनी होगी , परिसर में अच्छा आचरण और पठन - पाठन में नियमित एव संतोषजनक प्रगति करना आवश्यक होगा | ऐसा न होने पर सहायता रोकी जा सकती है |